। मुगराबादशाहपुर(जौनपुर) |न्यायालय के आदेश पर मुगराबादशाहपुर पुलिस ने कूटरचित खतौनी दिखा कर आराजी को बैनामा करने के लिए सौदेबाजी करने व रकम...
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मुगराबादशाहपुर(जौनपुर) |न्यायालय के आदेश पर मुगराबादशाहपुर पुलिस ने कूटरचित खतौनी दिखा कर आराजी को बैनामा करने के लिए सौदेबाजी करने व रकम हड़प करने व धमकी देने के आरोपी जबर बहादुर पटेल (दाढ़ी) पुत्र जवाहिर लाल व अज्ञात निवासी पकड़ी व थाना मुगराबादशाहपुर के बिरूद्ध बिभिन्न सुसंगत धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत किया है |इस सम्बन्ध मे मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिष्ट्रेट तृतीय के न्यायालय मे धारा 156(3) के तहत अजय कुमार गुप्ता पुत्र दीना नाथ निवासी मुहल्ला साहबगंज (कस्बा) थाना मुगराादशाहपुर ने एक वाद दाखिल कर बताया की जबर बहादुर पटेल (दाढ़ी) पुत्र जवाहिर लाल ने अपनी धौरहरा व पकड़ी ग्राम स्थित आराजी को बेचना चाहता था जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी उससे मिलकर जमन खरीदने की बात की |तब वह अपने नाम की खतौनी दिखाते हुए 30 लाख मे सौदा तय किया |जिसकी आधी रकम पहले व आधी शेष रकम बैनामा के समय देना तय हुआ | प्रार्थी शर्त नामे के तहत 18 मार्च 2015 को तय रकम का आधा 15 लाख रूपया उसके आवास पर गोकुल पटेल व मो ताहिर के सामने दे दिया दिया तथा मौके पर प्रमाण हेतु 100 रूपये के स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी की गयी |उस समय जबानी यह भी तय हुआ की दो साल के भीतर बाकी रकम देकर आराजी बैनामा करानी होगी | निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही प्रार्थी 15 फरवरी 2017 को पैसे की ब्यवस्था कर जबर बहादुर से बैनामा करने की बात किया तो वह बैनामा करने मे टाल मटोल करने लगा ||एक पखवारे बाद जब पुनः जबर बहादुर से बैनामा के बाबत मिल कर कहा की बाकी रकम तहसील चलकर लेलो व आराजी बैनामा कर दो तो वह कहीं आवश्यक कार्य से जाने की बात करने लगा |जिससे प्रार्थी आशंका हो गयी |प्रार्थी जब तहसील जाकर उपरोक्त आराजी के मालिकाना हक की जानकारीतहसील जाकर उपरोक्त आराजी के मालिकाना हक की जानकारी किया तो पता चला कि जबर बहादुर के नाम दोनो गांवो मे कोई आराजी ही नही है |तब प्रार्थी दोनो गवाहो के साथ जबर बहादुर के घर जाकर सारी बात बताते हुए दी गयी रकम वापस करने की मांग की तो वह प्रार्थी के साथ दुर्ब्यवहार करते हुए धमकी देने लगा की दुबारा पैसो की बात करोगे तो जान से मरवा दूंगा |इस बीच उसके घर वाले भी आकर गाली देते हुए भागजाने की धमकी देने लगे | अजय ने बताया है की जबर बहादुर कुटरचित खतौनी दिखा बिस्वाश मे लेकर प्रार्थी को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेतु धोखाधड़ी किया है |,न्यायालय के निर्देश पर थानाध्यक्ष कण्व कुमार मिश्र.ने अपराध क्रमांक 0457 धारा 419/420/467/468/471/406/504/व 506 के तहत जबर बहादुर व अज्ञात के बिरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर बिवेचना उप निरीक्षक राम प्रकाश तिवारी को सौंप दी |
मुगराबादशाहपुर(जौनपुर) |न्यायालय के आदेश पर मुगराबादशाहपुर पुलिस ने कूटरचित खतौनी दिखा कर आराजी को बैनामा करने के लिए सौदेबाजी करने व रकम हड़प करने व धमकी देने के आरोपी जबर बहादुर पटेल (दाढ़ी) पुत्र जवाहिर लाल व अज्ञात निवासी पकड़ी व थाना मुगराबादशाहपुर के बिरूद्ध बिभिन्न सुसंगत धाराओ मे मुकदमा पंजीकृत किया है |इस सम्बन्ध मे मिली जानकारी के अनुसार न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिष्ट्रेट तृतीय के न्यायालय मे धारा 156(3) के तहत अजय कुमार गुप्ता पुत्र दीना नाथ निवासी मुहल्ला साहबगंज (कस्बा) थाना मुगराादशाहपुर ने एक वाद दाखिल कर बताया की जबर बहादुर पटेल (दाढ़ी) पुत्र जवाहिर लाल ने अपनी धौरहरा व पकड़ी ग्राम स्थित आराजी को बेचना चाहता था जिसकी जानकारी होने पर प्रार्थी उससे मिलकर जमन खरीदने की बात की |तब वह अपने नाम की खतौनी दिखाते हुए 30 लाख मे सौदा तय किया |जिसकी आधी रकम पहले व आधी शेष रकम बैनामा के समय देना तय हुआ | प्रार्थी शर्त नामे के तहत 18 मार्च 2015 को तय रकम का आधा 15 लाख रूपया उसके आवास पर गोकुल पटेल व मो ताहिर के सामने दे दिया दिया तथा मौके पर प्रमाण हेतु 100 रूपये के स्टैम्प पेपर पर लिखा पढ़ी की गयी |उस समय जबानी यह भी तय हुआ की दो साल के भीतर बाकी रकम देकर आराजी बैनामा करानी होगी | निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही प्रार्थी 15 फरवरी 2017 को पैसे की ब्यवस्था कर जबर बहादुर से बैनामा करने की बात किया तो वह बैनामा करने मे टाल मटोल करने लगा ||एक पखवारे बाद जब पुनः जबर बहादुर से बैनामा के बाबत मिल कर कहा की बाकी रकम तहसील चलकर लेलो व आराजी बैनामा कर दो तो वह कहीं आवश्यक कार्य से जाने की बात करने लगा |जिससे प्रार्थी आशंका हो गयी |प्रार्थी जब तहसील जाकर उपरोक्त आराजी के मालिकाना हक की जानकारीतहसील जाकर उपरोक्त आराजी के मालिकाना हक की जानकारी किया तो पता चला कि जबर बहादुर के नाम दोनो गांवो मे कोई आराजी ही नही है |तब प्रार्थी दोनो गवाहो के साथ जबर बहादुर के घर जाकर सारी बात बताते हुए दी गयी रकम वापस करने की मांग की तो वह प्रार्थी के साथ दुर्ब्यवहार करते हुए धमकी देने लगा की दुबारा पैसो की बात करोगे तो जान से मरवा दूंगा |इस बीच उसके घर वाले भी आकर गाली देते हुए भागजाने की धमकी देने लगे | अजय ने बताया है की जबर बहादुर कुटरचित खतौनी दिखा बिस्वाश मे लेकर प्रार्थी को आर्थिक क्षति पहुंचाने हेतु धोखाधड़ी किया है |,न्यायालय के निर्देश पर थानाध्यक्ष कण्व कुमार मिश्र.ने अपराध क्रमांक 0457 धारा 419/420/467/468/471/406/504/व 506 के तहत जबर बहादुर व अज्ञात के बिरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर बिवेचना उप निरीक्षक राम प्रकाश तिवारी को सौंप दी |