अब गाड़ी के नम्बर को अपने Mobile Number से कराना होगा लिंक, जानिए इस नए नियम के फायदे
नई दिल्ली (5 दिसंबर): जल्द ही आपको अपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर (Vehicle Number) से मोबाइल नंबर (Mobile Number) को लिंक करना पड़ सकता है।
केंद्र सरकार (Vehicle Number) गाड़ी नंबर से मोबाइल नंबर (Mobile Number) को जोड़ने के लिए ठोस नीति बनाने जा रहा है। बताया जा रहा है कि सड़क एवं परिवहन मंत्रालय (Road and Transport Ministry) 30 दिनों के भीतर नोटिफिकेशन भी जारी कर सकती है। अगर सबकुछ ठीक रहा तो 1 अप्रैल 2020 तक इस नियम को देशभर में लागू कर दिया जाएगा।
परिवहन एवं परिवहन मंत्रालय (Road and Transport Ministry) के मुताबिक इससे वाहन संबंधित सभी सुविधाओं की जानकारी मिल सकेगी। इसके तहत फिटनेस, बीमा, प्रदूषण आदि खत्म होने के पहले ही संबंधित मोबाइल (Mobile) पर मैसेज कर वाहन मालिक को सूचित कर दिया जाएगा। साथ ही ई-चालान की जानकारी भी मिल जाएगी। साथ ही परिवहन विभाग का मानना है इससे गाड़ी मालिकों के सफर के बारे में पता लगाया जा सकेगा। वहीं इससे कानून-व्यवस्था संभालने वाली एजेंसियों को तो मदद मिलेगी।
दरअसल वाहन से मोबाइल नंबर (Mobile Number) लिंक्ड नहीं होने की वजह से वाहन मालिकों को वाहन से संबंधित किसी तरह का अपडेट नहीं मिल पाता है। साथ ही ई-चालान कट जाने की स्थिति में ई-चालान का मैसेज भी नहीं मिल पाता है। कई ऐसे भी वाहन मालिक हैं जिनका मोबाइल नंबर (Mobile Number) पुराना हो चुका है और वह उपयोग में नहीं है, तो उनके लिए परिवहन विभाग ने ये सुविधा दी है। बताया जा रहा है कि वेबसाइट पर वाहन मालिक अपना नंबर खुद ही आसानी से अपडेट करा सकेंगे।
आपको बता दें कि देश में एक सितंबर से नया मोटर वाहन अधिनियम लागू हो चुका है। जिसके साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को लेकर नए नियम के तहत बदलाव किए गए जा रहे हैं। नए नियम के तहत अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य होगा।
मोबाइल नंबर के ड्राइविंग लाइसेंस से लिंक होने का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि, यदि कोई दुर्घटना होती है तो ड्राइविंग लाइसेंस पर दिए गए नंबर का इस्तेमाल करके दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के परिवार वालों तक मदद के लिए पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसमे इस नए नियम को एक अक्टूबर से लागू कर दिया गया है। है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश के बाद इस ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।