शिवाकांत अवस्थी रायबरेली: उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने का प्राविध...
शिवाकांत अवस्थी
रायबरेली: उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन द्वारा दिव्यांगजन को निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मनीष कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया है कि, निःशुल्क मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल योजना हेतु नियम व शर्ते हैं कि, जनपद के ऐसे दिव्यांगजन जो मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पालिसी, हीमोफिलिया आदि से ग्रसित हो उसकी दृष्टि अच्छी हो, मानसिक स्थिति अच्छी हो, कमर के ऊपर का हिस्सा (भाग) स्वस्थ हो, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर अपने हाथों से उपकरण का संचालन करने में सक्षम हो व मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उसकी दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गयी हो। इस योजनान्तर्गत अनुदान की अधिकतम धनराशि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल का वास्तविक मूल्य 25 हजार जो भी न्यूनतम हो, प्रति दिव्यांगजन अनुुमन्य होगा।
यदि मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल की कीमत 25 हजार से अधिक होती है तो अनुदान की अधिकतम धनराशि 25 हजार के अतिरिक्त आने वाले व्यय का भार स्वयं लाभान्वित होने वाले व्यक्ति द्वारा वहन किया जाएगा। इसकी भरपाई विधायक निधि/सांसद निधि/सी0एस0आर0 या अन्य किसी वित्त पोषण के माध्यम से भी की जा सकेगी। इस योजनान्तर्गत मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल के लिये लक्षित/निर्धारित संख्या में से 1/3 संख्या हाईस्कूल एवं उच्चतर कक्षाओं में अघ्ययनरत हैं, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिये निर्धारित होगी। यह लाभ संस्थागत छात्रों को ही देय होगा। जिस हेतु संस्थान के संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र कार्यालय को प्राप्त कराना अनिवार्य होगा।ऐसे दिव्यांगजन या उनके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से अधिक नहीं है। तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र। इस योजनातर्गत पात्र दिव्यांगजनों को प्रथम आवक प्रथम पावकष् के सिद्वान्त के आधार पर उपलब्ध बजट के अनुसार लाभान्वित किया जाएगा।
जनपद स्तर गठित तकनीकि समिति द्वारा शारीरिक स्थिति की सक्षमता का भौतिक परीक्षण होने के उपरान्त पात्र पाये जाने पर अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदनोपरान्त कार्यवाही की जाएगी। ऐसे दिव्यांगजन जिनकी आयु 16 वर्ष या 16 वर्ष से अधिक है एवं जनपद के स्थायी निवासी हेैं। इस योजनान्तर्गत पात्र दिव्यांगजन को पूरे जीवनकाल में केवल एक बार मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल से लाभान्वित किया जाएगा। पात्र दिव्यांगजन को यू0डी0आई0डी0 कार्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। किसी भी पात्र दिव्यांगजन द्वारा निर्धारित वेव पोर्टल पर प्रदर्षित प्रारूप-पत्र को आनलाइन भरकर आवेदन किया जाएगा। नियमावली में प्रदत्त नियमों व निर्देशों के अनुसार पात्र एवं इच्छुक दिव्यांगजन अपना आवेदन 25 अगस्त तक कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी रायबरेली, विकास भवन, भूतल में जमा कर सकते हैं।