एमपी के नरसिंहपुर में स्वयंभू धर्मगुरु धर्मेंद्र दास दुबे के खिलाफ रेप के 3 मामले दर्ज किए है। धर्मेंद्र दास दुबे इस समय न्यायिक हिरासत में है। पुलिस ने धर्मेंद्र को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उसके बाद धर्मेंद्र दास के खिलाफ POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।
आरोपी धर्मेंद्र दास नरसिंहपुर जिला से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम नांदिया बिलहरा में साकेत धाम नामक आश्रम चलाता है। नरसिंहपुर एसपी अजय सिंह ने कहा कि 4 पीड़ितों ने सटाला पुलिस स्टेशन में धर्मेंद्र दास के खिलाफ बलात्कार और छेड़छाड़ की शिकायत की है।
इन्हीं शिकायतों के आधार पर चार अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। इन 4 मामलों में से तीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के हैं और एक POCSO एक्ट की धारा 354 के तहत दर्ज किया गया है। 4 में से 1 पीड़िता नाबालिग है।
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