बलरामपुर में DM ने लागू किये Unlock 4 के नियम, अब इन नियमों के साथ खुलेंगे बाजार
इक़बाल खान
बलरामपुर। जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट बलरामपुर कृष्णा करुणेश ने बताया कि भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में जनपद बलरामपुर में कोविड-19 महामारी के रोकथाम के संबन्ध में देशव्यापी अनलाॅक-4 प्रभावी रहेगा। नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण एवं महामारी से बचाव हेतु दिशा निर्देश जारी किया गया है।
कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर अनलाॅक-4 के दौरान अनुमन्य गतिविधियां
जिला मजिस्ट्रेट ने जनपद बलरामपुर के समस्त स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान (छात्रों) एवं सामान्य शैक्षणिक कार्य दिनांक 30 सितम्बर, 2020 तक बन्द करने का निर्देश जारी किया है। आॅनलाइन/दूरस्थ शिक्षा हेतु अनुमति जारी रहेगी और इन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। 21 सितम्बर से स्कूलों में टीचिंग/नाॅन टीचिंग 50 प्रतिशत स्टाॅफ को आॅनलाइन शिक्षा/परामर्श संबन्धी कार्यों के लिए बुलाया जा सकता है।
कन्टेंनमेंट जोन के बाहर बड़ने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक कि विद्यार्थियों को अध्यापकों से मार्ग-दर्शन हेतु स्कूलों में स्वैच्छिक आधार पर जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति होगी। यह व्यवस्था 21 सितम्बर से लागू होगी। राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल मिशनों में अथवा भारत सरकार/राज्य सरकार में पंजीकृत अल्पकालिक प्रशिक्षण केन्द्रों में कौशल अथवा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी।
राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय एवं विकास संस्थान, भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान उत्तर प्रदेश और उनके प्रशिक्षण प्रदान करने को भी अनुमति होगी। यह व्ययवस्था 21 सितम्बर से लागू होगी, इसके लिए स्टैण्डर आॅपरेटर प्रोशीजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की जायेगी।
उच्च शिक्षा संस्थानों में पीएचडी शोधार्थियों तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्रामों जिनमें प्रयोगशाला संबन्धी कार्यों की आवश्यकता पड़ती हो से संबन्धित परा-स्नातक के छात्रों को अनुमति होगी, कोविड -19 के दृष्टिगत परिस्थितियों के मूल्यांकन के संबन्ध में उच्च शिक्षा विभाग और गृह मंत्रालय के मध्य विचार-विमर्श के उपरान्त ही होगा।
21 सितम्बर से समस्त सामाजिक/अकादमिक/खेल/मनोरंजन/सांस्कृतिक/धार्मिक/राजनैतिक कार्यक्रमों अन्य सामूहिक गतिविधयों को (अधिकतम 100 व्यक्ति) शुरु करने की अनुमति होगी। जिसमें फेस-माॅस्क का प्रयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने/सैनेटाइजर की व्यवस्थ करना अनिवार्य होगा। शादी-विवाह समारोह में अधिकतम 30 व्यक्ति और अन्तिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति 20 सितम्बर तक जारी रहेगी। इसके उपरान्त अधिकतम 100 व्यक्तियों की सीमा लागू होगी।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 के नियमों का पालन कराया जाए। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के घर से बाहर नहीं निकलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 06 फीट (02 गज ) की दूरी बनाये रखेगें। शराब, पान, गुटखा, तम्बाकू का प्रयोग और थूकना आदि सार्वजनिक स्थान पर पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा। समस्त कार्यालय, कार्य स्थल, दुकान, बाजार प्रतिष्ठान आदि में प्रवेश एवं निकास पर थर्मल स्कैनिंग, हैण्डवाॅश/सैनेटाजेशन की व्यवस्थ रहेगी।
लाॅकडाउन केवल कन्टेंनमेन्ट जोन तक ही सीमित रहेगा।
कन्टेनमेन्ट जोन में आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन/क्षेत्रों को संबन्धित उप जिलाधिकारी द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय एवं भारत सरकार तथा गृह एवं स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 को भी सूचित किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य सेतु ऐप एवं आयुष कवच कोविड ऐप डाउनलोड कर उसका प्रयोग करें। जनपद में लगने वाले समस्त मेले प्रतिबन्धित रहेंगें। सामाजिक दूरी का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
जनपद में शुक्रवार रात्रि 10ः00 बजे से सोमवर प्रातः 05ः00 बजे तक कतिपय प्रतिबन्धों को जारी किया गया है। रोकथाम उपायों को क्रियान्वित करने के लिए जनपद के समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट को अपने-अपने सब डिबीजन क्षेत्रों के लिए इन्सीडेन्ट कमाण्डर के रूप में तैनात किया गया है। वे अपने-अपने कार्य क्षेत्रांें में उक्त उपायों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगें। निर्धारित कार्य क्षेत्र में तैनात अन्य समस्त विभागों के अधिकारी इन्सीडेन्ट कमाण्डर के निर्देशन में कार्य करेंगें।
पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला मजिस्ट्रेट, अपर पुलिस अधीक्षक, सीएमओ, समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी दिशा निर्देशों के प्रवर्तन एवं क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया गया है। पुलिस अधिकारी समस्त अन्य अधिकारियों को अपेक्षित सहयोग प्रदान करेंगें।
स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत कोरोना कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है, हेल्पलाइन नम्बर-7880831068 एवं 7081224641 पर चिकित्सीय संबन्धी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
जनपदवासी गण किसी प्रकार की समस्या चाहे व कोरोना से संबन्धित हो अथवा अन्य तथ्यों उदाहरण हेतु भूमि विवाद इत्यादि से संबन्धित प्रार्थना पत्र आॅनलाइन जनसुनवाई/आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर ही प्रेषित करें अथवा जनपद में स्थापित कन्ट्रोल रूम के टेलीफोन नम्बर-05263-236250 एवं 05263-232046 पर अपनी शिकायत/मांग नोट करा सकते है। व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में उपस्थित/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। किसी भी आदेश का उल्लंघन करने पर संबन्धित व्यक्ति के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।