चुनाव प्रचार में 5 समर्थकों से अधिक नहीं ले जा सकेंगे प्रत्याशी, जानिए चुनाव आयोग के नए नियम
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (Uttar Pradesh Assembly Election 2022) के ऐलान के साथ इस बार कोरोना गाइडलाइन (corona guideline) को लेकर तमाम तरह की सख्ती भी देखने को मिलेगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा (Chief Election Commissioner Sushil Chandra) ने यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव कराए जाने की घोषणा कर दी. इसके साथ ही कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए 15 जनवरी तक अभी किसी भी बड़ी रैली और रोड शो पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही प्रत्याशियों के लिए भी जो निर्देश जारी किए उनमें उन्हें पांच से अधिक समर्थक और कार्यकर्ता ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
चुनाव आयोग ने जैसे ही चुनाव का ऐलान किया वैसे ही यूपी का चुनावी पारा चढ़ना शुरू हो गया, लेकिन जो दिशा निर्देश आयोग की ओर से कोरोना को लेकर जारी किए गए हैं उसने प्रत्याशियों को जरूर मुश्किल में डाल दिया है. इसमें विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों को मतदाताओं से संपर्क करने के लिए भीड़ ले जाने की अनुमति नहीं होगी.
मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने आचार संहिता लागू होने का ऐलान करते हुए कहा है कि प्रत्याशी सिर्फ अपने पांच समर्थकों के साथ ही मतदाताओं के बीच चुनावी कैंपेन कर सकेगा. इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा.
15 जनवरी तक नो रोड शो, यात्रा और फिजिकल रैली नहीं होंगी. अगले आदेश इसके बाद जारी किए जाएंगे. किसी भी प्रत्याशी को डोर टू डोर कैंपेन के लिए अपने साथ 5 से अधिक कार्यकर्ताओं को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि “यकीन हो तो रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है…” चंद्रा ने कहा कि चुनौतियों में आशावादी सोच रखते हुए व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं.