गिरे पैसे उठाना चोरी नहीं, पढ़ें- 25 लाख रुपये से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने पुलिस एक्शन पर क्यों उठाए सवाल?
एक कहावत है कि भले मुजरिम बच जाए, लेकिन किसी निर्दोष को सजा न हो. यह कहावत छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के सत्र न्यायालय में सच साबित हुई. बालोद पुलिस जिले के एक व्यापारी के 25 लाख रुपये सड़क पर गिरने और उसे बाइक सवार दंपति द्वारा उठाकर ले जाने मामले में बाइक सवार दंपती को चोरी के आरोप में गिरफ्तार तो कर लिया और चोरी के धारा के तहत जब न्यायालय में पेश किया तो न्यायालय ने ही इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए. पुलिस को इस मामले में आरोपियों पर चोरी की धारा 379 की जगह धारा 403 (बेईमानी की नीयत से चल संपत्ति का गबन) के तहत कार्रवाई के निर्देश दे दिए.
दरअसल बालोद जिला मुख्यालय के पुराना बस स्टैंड में बीते सोमवार को बालोद के एक किराना व्यापारी बैंक में जमा करने स्कूटी से 25 लाख रुपए ले जा रहा था. पुराना बस स्टैंड के पास उसका बैग गिर गया. जब तक उसे पता चला तब तक रुपयों से भरा बैग अज्ञात बाइक सवार उठा कर ले गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक मोटरसाइकिल वाले दंपत्ति को बैग उठाकर ले जाते हुए देखा. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को लगातार खंगाला और आखिरकार जिला मुख्यालय से लगे ग्राम दानीटोला पहुंची. जहां सीसीटीवी में दिखने वाले चेहरे जैसा उन्हें दंपति नजर आए.
बालोद एएसपी प्रज्ञा मेश्राम ने बताया कि पूछताछ पर दंपत्ति ने स्वीकार किया कि उन्हीं के द्वारा बैग उठाया गया था. पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर बालोद थाना ले आई. साथ ही उनसे रुपयों से भरा बैग बरामद किया. व्यापारी द्वारा बताया गया कि बैग में 25 लाख रुपये थे. पुलिस ने पूरे रुपयों की गिनती की जो 25 लाख ही निकला.
बालोद न्यायालय के जिला अभियोजन अधिकारी राजेश्वर कुजूर ने बताया कि पुलिस ने उक्त दंपति को चोरी के मामले में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश, किया लेकिन पूरे मामले में न्यायालय ने मामले पर चोरी के धारा 379 की जगह धारा 403 के तहत कार्रवाई के लिए बालोद पुलिस को निर्देशित किया.अब बालोद पुलिस फिर एक बार मामले में न्यायालय के दखल के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है.