कृपया ध्यान दें! बैंक से इससे ज्यादा कैश निकालने पर दिखाना होगा पैन-आधार, 26 मई से बदलेगा नियम
नई दिल्ली | कैश ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 26 मई से कैश निकासी और डिपाजिट दोनों के नियम में बड़ा बदलाव होने वाला है। दरअसल आयकर विभाग ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। जिसके अनुसार अब 26 मई से आप बिना पैन कार्ड के ना तो 20 लाख से अधिक डिपाजिट करा पाएंगे और ना ही निकासी करवा पाएंगे।
जानकारी के लिए बता दें कि नए नियमों में किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस से आप 20 लाख रुपये से अधिक जमा करने के लिए पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। यह 20 लाख की सीमा एक वित्तीय वर्ष के लिए है। यानी एक वित्तीय वर्ष में कोई व्यक्ति यदि 20 लाख रुपये की जमा निकासी करता है तो उसे पैन कार्ड देना होगा। इस नियम से उन लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। जिन लोगों ने बैंक या पोस्ट ऑफिस में पेन और आधार कार्ड नहीं दिया है और वह बड़ी राशि का लेनदेन करना चाहते हैं। गौरतलब है कि अब बैंक या पोस्ट ऑफिस से 20 लाख रुपये से अधिक जमा करना है तो पैन कार्ड के साथ आधार देना भी जरूरी हो गया है।
सीबीडीटी अपने-अपने नोटिफिकेशन में जानकारी दी है कि नए नियम के तहत एक वित्तीय वर्ष में एक खाते या अन्य खातों से जो भी लेनदेन 20 लाख रुपये की निकासी या जमा है उस पर लागू होगा। सरकार का कहना है कि इस नए नियम से न केवल टैक्स चोरी को रोका जा सकेगा। बल्कि कैश ट्रांजैक्शन को कम कर डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। बता दें कि नए नियम के लागू होने के बाद से एक वित्तीय वर्ष में ट्रांजैक्शन शुरू होने के साथ ही ग्राहकों और फाइनेंशियल संस्थाओं को अपने पेन की जानकारी देनी होगी।