ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर 15 हजार की स्कूटी का कटा 23 हजार का चालान
चडीगढ़ | कभी ना कभी आपका भी बाइक या गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन नही करने पर 100,200 या 1000 रुपये का चालान कटा होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपका स्कूटी चलाते समय नियमों का पालन नहीं करने पर ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 23000 तक का चालान काटा जा सकता है तो क्या आप मानेंगे?
सितंबर 2019 को हरियाणा से एक ऐसा ही मामला सामना आया जहां ट्रैफिक के नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूटी चालक का 23,000 रुपये का चालान कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ने नियमानुसार, बिना ड्राइविंग लाइसेंस स्कूटी चलाने के लिए- 5000 रुपये का फाइन, बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए- 5000 रुपये का चालान, बिना इंश्योरेंस- 2000 रुपये का चालान, एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए- 10000 रुपये का जुर्माना और बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए- 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। यानी कुल मिलाकर 23,000 रुपये का चालान।
जिस स्कूटी का चालान 23 हजार रुपये किया गया उसके चालक का नाम दिनेश मदान था। पूरे मामले के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि पुलिस के रोकने के बाद उन्होंने अपने घर से गाड़ी के सभी कागज मंगवा दिए थे लेकिन तब तक ट्रैफिक पुलिस ने उनका चालान कर दिया।
उन्होंने एक दिलचस्प बात बताई कि उनके स्कूटी की इस समय कुल कीमत मात्र 15,000 हजार रुपये थी। आप भी अगर कभी स्कूटी चलाए तो नियमों का पालन जरुर करें वरना कहीं ऐसा न होकि आपका भी दिनेश की तरह 23,000 हजार रुपये का चालान कट जाए।