भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान दोषी करार, कोर्ट ने किया 2 साल की सजा का ऐलान
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam khan) को भड़काऊ भाषण (Hate Speech Case) के एक मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है. आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election-2019) प्रचार के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था. खान ने एक जनसभा में अपमानजनक और भड़काऊ भाषण दिया था. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी टिप्पणी की थी. इस मामले में एडीओ (ADO) पंचायत अनिल कुमार ने शहजादनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. ये मामला MP/ MLA कोर्ट में चल रहा था. कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है और 2 साल की सजा का फैसला सुनाया है.
हेट स्पीच मामले में एलपी-एमएलए कोर्ट का फैसला आने के बाद दोषी पाए गए आजम खान को 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद न्यायिक हिरासत में ले लिया गया. आजम खान के वकील अब उनकी जमानत के लिए अर्जी लगा रहे हैं. आजम खान पर धारा 171 G ओर धारा 505 (1)B और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 में के तहत मुकदमा चलाया गया था. ये मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ
रामपुर की एक विशेष अदालत में इस मामले के संबंध में आजम खान की ओर से जिरह पहले ही पूरी हो गई थी और सांसद/विधायक मजिस्ट्रेट शोभित बंसल ने अपना फैसला सुनाने के लिए 15 जुलाई की तारीख तय की थी. गौरतलब है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान सपा नेता आजम खान के खिलाफ थाना शहजादनगर के धमोरा में एक चुनावी जनसभा में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने को लेकर एक मामला तत्कालीन वीडियो निगरानी टीम प्रभारी अनिल कुमार चौहान ने दर्ज कराया था. इस मामले में आजम खान पर तत्कालीन मुख्यमंत्री, रामपुर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचन आयोग को निशाना बनाते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया.
पिछले साल रामपुर की एक एमजी/एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2019 के एक अन्य नफरती भाषण मामले में दोषी ठहराया था और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था. आजम खान के खिलाफ उक्त मामला अप्रैल 2019 में मिलक कोतवाली क्षेत्र के खत नगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए रामपुर में तैनात प्रशासनिक अधिकारियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था.